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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर लगाई रोक, जन्मसिद्ध नागरिकता व्यवस्था बनी रहेगी

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के दायरे को सीमित करने की कोशिश की गई थी। अदालत के फैसले के बाद लंबे समय से लागू संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखा गया है।

यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया। अदालत ने माना कि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को नागरिकता का अधिकार देता है और इसे कार्यकारी आदेश के जरिए सीमित नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखते हुए कहा कि नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान भागीदारी का अधिकार भी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति चाहे अस्थायी हो या अनियमित, अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या लंबे समय से स्थापित है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब ट्रंप प्रशासन ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक आदेश जारी कर जन्मसिद्ध नागरिकता की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के अनुसार कुछ श्रेणियों के गैर-नागरिक या अस्थायी निवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी।

हालांकि इस आदेश को शुरुआत से ही अदालतों में चुनौती मिली और इसके लागू होने पर रोक लगी रही। नागरिक अधिकार समूहों और प्रवासी संगठनों ने इसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मौजूदा नागरिकता व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।

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