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राज्य जीएसटी ने की बड़ी कार्रवाई, पान मसाला लदे ट्रक पर 90 लाख का जुर्माना

  • पान मसाला जाना था गुवाहाटी, दिल्ली जाने के लिए रूट बदल पहुँचा मथुरा, धरा गया
  • फ़र्म ने जमा कराया लगभग 90 लाख जुर्माना

मथुरा: मथुरा जीएसटी की सचल दल इकाई ने पान मसाला लदे ट्रक को पकड़ा और 90 लाख का जुर्माना लगाया। ट्रक को कानपुर से गुवाहाटी जाना था लेकिन वह अपने रूट से 350 किमी दूर दिल्ली रोड पर मथुरा में पकड़ लिया गया। फ़र्म द्वारा पूरा जुर्माना जमा कराया गया।

कार्रवाई करने वाली सचल दल टीम के सहायक आयुक्त जीएसटी हरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आसूचना आधारित प्रवर्तन एवं टोल डाटा विश्लेषण के आधार पर वाहन संख्या NL 01 Q1097 को यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की ओर जाते हुए बाजना कट के पास जाँच के लिए रोका गया। सचल दल प्रथम इकाई मथुरा के साथ डॉयल 112 के गश्ती वाहन की सहायता से संदिग्ध वाहन को रोका गया।

वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार वाहन में लोड पान मसाला का परिवहन कानपुर से गुवाहाटी (असम) के लिए किया जाना घोषित था। जबकि मॉल का परिवहन घोषित व्यापारिक मार्ग से भिन्न एवं 350 KM विपरीत दिशा में पाए जाने पर जीएसटी की सुसंगत धाराओं में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 500 km विपरीत दिशा में परिवहन का कोई औचित्य एवं तर्कसंगत उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन को मॉल सहित सीज किया गया। विनिर्माता फर्म की ओर से आज दिनांक 19/03/2024 को IGST अर्थदंड ₹ 89,61,384/ (Rupees eighty nine lakh sixty one thousand three hundred eighty four) जमा करने के पश्चात वाहन अवमुक्त किया गया।यह प्रदेश में किसी एक वाहन से वसूला गया सबसे बड़ा जुर्माना है ।

भारतीय न्याय संहिता एक नए दौर की शुरूआत है – डॉ०राजेश्वर सिंह

  • डॉ.राजेश्वर सिंह ने बताईं बीएनएस की​ विशेषताएं, कहा- महिला सुरक्षा कानून एक मील का पत्थर है
  • बीएनएस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पीएम मोदी की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है– डॉ राजेश्वर सिंह

लखनऊ : सरोजनीनगर के बीजेपी विधायक डॉ राजेश्वर सिंह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर हमेशा ही मुखर रहे हैं। उन्होने अनेक मंचों से इन अपराधों के रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई भारतीय न्याय संहिता की सराहना करते हुए उन्होने एक्स पर अपने विचार रखे।

डॉ०सिंह ने सरकार द्वारा लाई गई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में सराहना करते हुए इसे महिला सुरक्षा कानून में मील का पत्थर बताया। जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा और कानूनी संरक्षण को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने के लिए अधिसूचित इस कानून में देश भर में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। उन्होंने बीएनएस के चैप्टर V को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में यह अध्याय अपराधों को संबोधित करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देता है। बीएनएस में शामिल सेक्शन 69 यानी “धोखे से यौन संबंध बनाना” का उल्लेख करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि ये धारा लव जिहाद जैसी प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से धोखा देकर या शादी के झूठे वादों के माध्यम से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करता है।

सेक्शन 70 यानी “नाबालिग के साथ गैंगरेप” के बारे में डॉ सिंह ने बताया कि बीएनएस 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के अपराधियों के लिए आजीवन कारावास या मौत की कड़ी सजा सुनिश्चित करता है, जिससे पीड़ित की उम्र के आधार पर सजा में पिछली असमानता समाप्त हो जाती है। इसी तरह सेक्शन 95 यानी “ अपराधों में बाल संलिप्तता की रोकथाम” की इस धारा का उद्देश्य यौन शोषण या अश्लील साहित्य सहित किसी भी आपराधिक गतिविधि में बच्चों की भागीदारी को रोकना है।

डॉ सिंह ने यह भी बताया कि बीएनएस महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के दायरे को विस्तार देता है। महिला पर हमला करने या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल के प्रयोग और ताक-झांक के अपराधों में “एक आदमी” के स्थान पर “जो भी” शब्द का प्रतिस्थापन, अपराधी के लिंग की परवाह किए बिना ऐसे अपराधों से सुरक्षा के दायरे का विस्तार करता है। डॉ०राजेश्वर सिंह ने बीएनएस की एक प्रगतिशील कानून के रूप में सराहना की। राजेश्वर सिंह ने कहा कि बीएनएस पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023, को न्याय बनाए रखने और अपने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश में चल रहे प्रयासों के प्रमाण के रूप में देखना चाहिए।

यूपी में लोकसभा के 08 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च से शुरू होगा नामांकन

यूपी में लोकसभा के 08 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च से शुरू होगा नामांकन
  • लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 08 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च को जारी होगी अधिसूचना
  • प्रथम चरण में निर्वाचन हेतु 19 अप्रैल को होगा मतदान

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए 20 मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 मार्च, 2024 (बुधवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के अंतर्गत जिन 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव सम्पन्न किया जाना है। वे इस प्रकार हैं-सहारनपुर-01, कैराना-02, मुजफ्फरनगर-03, बिजनौर-04, नगीना-05 (अनु0जाति), मुरादाबाद-06, रामपुर-07 व पीलीभीत-26 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। पहले चरण की 08 लोकसभा सीटों में 07 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 01 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा के ये सभी 08 निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के 03 मण्डलों-सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली के अन्तर्गत 09 जिले-सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत व बरेली आते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण की 08 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2024 (बुधवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च (बृहस्पतिवार) को की जायेगी। 30 मार्च, 2024 (शनिवार) को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश की सभी निवार्चन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी। 06 जून, 2024 से पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 76.23 लाख पुरूष, 67.14 लाख महिला तथा 824 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7693 मतदान केन्द्र तथा 14842 मतदेय स्थल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी दाखिल करना होगा।

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जानें, जीएसटी के इस बड़े अधिकारी को यूपी विजिलेंस ने क्यों गिरफ्तार किया

  • यूपी विजिलेंस टीम ने GST के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को किया गिरफ्तार
  • लखनऊ में जीएसटी जोन 20 के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे 2 लाख की घूस लेते किए गए गिरफ्तार
  • विजिलेंस की टीम ने हाथों धनेंद्र पांडे को किया गिरफ्तार
  • एडम डाटा सर्विसेज से ले रहे थे डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे 2 लाख की घूस
  • विजिलेंस टीम ने दबोचा सेल्स टैक्स मुख्यालय से किया डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार

KGMC लखनऊ से आई ये बड़ी खबर

  • लखनऊ के केजीएमसी से बड़ी खबर:
    • KGMU परिसर में कुत्ते का कटे अंग लेकर घूमने का मामला सामने आया।
    • मामले में KGMU प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और संज्ञान लिया।
    • तैनात आउटसोर्स गार्ड्स की सेवा प्रदाता एजेंसी को नोटिस जारी किया गया।
    • घटना स्थल पर दोषी पाए गए दोनों गार्ड्स को बर्खास्त कर दिया गया।
    • सुरक्षाकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी घटना फिर से न हो।
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