लखीमपुर: उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क से एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में एक भालू बाघ को दौड़ा रहा है।
भालू द्वारा बाघ को दौड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ
लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क का है बाघ का वायरल वीडियो
अद्भुत दृश्य से भरपूर वीडियो और रोमांच से भरा हुआ भी
लखनऊ: हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा नवरोज का त्यौहार गुरुवार यानी 21.03.2024 को मनाया जायेगा। इस त्योहार में शिया वर्ग के लोग रंग खेलकर खुशी मनाते है एवं मिठाईयॉ बांटी जाती है। उक्त कार्यक्रम प्रातःकाल से लगभग 14.30 बजे तक चलता है। जिसके अवसर पर आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन व्यवस्था निम्नानुसार किया जा सकता है।
नवरोज के मद्देनजर जो आवश्यकतानुसार डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है, वो इस प्रकार से है।
मेडिकल क्रास (चरक) चौराहे से सामान्य यातायात अकबरीगेट (मेफेयर) तिराहा, नक्खास तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा या चौक, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा। नक्खास तिराहे से अकबरीगेट (मेफेयर), मेडिकल क्रास (चरक) चौराहे की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात नादान महल रोड, रकाबगंज पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
टुड़ियागंज (बिल्लौचपुरा) तिराहे से सामान्य यातायात नक्खास तिराहा या गिरधारी सिंह इण्टर कालेज की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात हैदरगंज (लालमाधव) होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा। हैदरगंज (लालमाधव) से सामान्य यातायात टुड़ियागंज (बिल्लौचपुरा)/नक्खास की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात ऐशबाग, नाका बुलाकी अड्डा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा। अतः जनसामान्य से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार मार्गोकप्रयोग करने का कष्ट करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से किया संवाद
मीडिया प्रतिनिधि मतदान संबंधी गोपनीयता बनाये रखेंगे
समाचार पत्रों द्वारा किसी उम्मीदवार की प्रशंसा में चुनाव जीतने का दावा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगी
लखनऊ: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृृत रूप से बताया। आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संग्रहण है, जिसके द्वारा राजनैतिक दलों, शासकीय सेवकों एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अन्य सहभागियों को निर्वाचन के दौरान अपेक्षित आचरण करने के लिए बाध्य करती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को फेक न्यूज के बारे में सचेत करते हुए उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि किसी भी समाचार या गलत सूचना और मीडिया स्टोरी की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक एसओपी तैयार की गई है। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की मॉनीटरिंग की जाती है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाता है।
उन्होंने बताया कि विशिष्ट समाचार पत्रों के एक ही पृष्ठ पर, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की प्रशंसा करते हुए एक के ही चुनाव जीतने की संभावना का दावा संबंधी लेख, ऐसा समाचार जिसमें एक उम्मीदवार को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला होना और वह उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेगा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेंगे। पेड न्यूज का प्रकरण सत्यापित होने पर डीआईपीआर/डीएवीपी दरों के आधार पर इसका वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खातों में जोड़ा जायेगा। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का नाम, पेड न्यूज आइटम के सभी विवरणों के साथ आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्राधिकार पत्र धारित मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने मतदान से संबंधित गोपनीयता बनाये रखने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रचार सामग्री सिनेमा हाॅल, टेलीविजन या किसी अन्य विधि से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल भी प्रतिबंधित रहेगा। एमसीएमसी से प्रमाणन के बाद ही राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के राजनैतिक विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करना है बल्कि सभी को समान कवरेज देना है।