
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शासन ने IPS अधिकारी अशोक कुमार शुक्ला, DIG CBCID और पूर्व पुलिस अधीक्षक रामपुर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति के एक मामले में आजम खान का नाम मुकदमे से हटाने और विवेचना से गंभीर धाराओं को हटाने के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर गृह विभाग ने उच्च स्तरीय दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।
आरोपों का विवरण
अशोक कुमार शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने एक विवादास्पद शत्रु संपत्ति के मामले में वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे से उनका नाम हटाने का प्रयास किया। इसके अलावा, उन पर विवेचना से गंभीर धाराओं को हटाने का भी आरोप है, जिससे मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया। यह आरोप गंभीर हैं और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।
जांच कमेटी का गठन
गृह विभाग ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शामिल अधिकारी हैं:
- IAS वी चैत्रा – कमिश्नर, अलीगढ़
- IPS मंजिल सैनी – IG, विजिलेंस
ये अधिकारी मामले की पूरी जांच करेंगे और संबंधित तथ्यों की गहनता से जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि मामले की निष्पक्षता से जांच हो और कोई भी दोषी बच न सके।
शासन की सख्त नीति
उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकना है। शासन की सख्त नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी या व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। इस मामले में बहुतों की नजरें भी जांच पर टिकी हुई हैं। कई लोग आशान्वित हैं कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और यदि आरोप सही पाए गए, तो दोषियों को सजा मिलेगी। IPS अशोक कुमार शुक्ला के खिलाफ जांच का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त नीति और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान का नाम हटाने के आरोप गंभीर हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।
इस खबर से जुड़ी अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जांच के निष्कर्ष आने के बाद और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।


































