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उत्तरप्रदेश: डीजीपी चयन नियमावली को चुनौती देगी “आजाद अधिकार सेना”

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लखनऊ: आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जा रहे डीजीपी उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 को चुनौती दिए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाते हुए वरिष्ठतम तीन आईपीएस अफसरों के बीच चयन की बात कही थी।

उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्देश को दरकिनार करते हुए यूपीएससी के पास संस्तुति भेजने की जगह एक मनचाही कमेटी के माध्यम से नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था कर रही है. साथ ही वरिष्ठतम तीन आईपीएस अफसर की जगह पे मैट्रिक्स 16 के सभी आईपीएस अफसर के मध्य डीजीपी के चयन की बात की जा रही है. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार यूपी सरकार अपने द्वारा बनाई गई मनचाही कमेटी के माध्यम से किसी भी जूनियर अफसर को डीजीपी पद पर तैनात कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ पूर्ण खिलवाड़ कर सकेगी. अतः आजाद अधिकार सेना इसे शीघ्र हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

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