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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ट्रंप का तीखा रुख, टैरिफ और बढ़ाने की धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने टैरिफ से जुड़े फैसले पर Supreme Court of the United States की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट कर कोर्ट के निर्णय को “अपमानजनक” बताया और कहा कि इससे उनकी शक्तियां कम नहीं बल्कि और बढ़ेंगी।

ट्रंप ने कहा कि वह टैरिफ को कानूनी तरीके से लागू करेंगे, हालांकि उन्होंने इसकी विस्तृत रणनीति साझा नहीं की।


कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने “हास्यास्पद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभाजनकारी” फैसला सुनाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रपति के रूप में उनके पास लाइसेंसिंग जैसे वैकल्पिक कानूनी रास्तों के जरिए अन्य देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का अधिकार है, खासकर उन देशों के खिलाफ जिन्हें वह अमेरिका का “शोषण” करने वाला बताते रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अन्य देशों द्वारा लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है, तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अन्य कई टैरिफ को मंजूरी दी है, जिनका इस्तेमाल पहले से अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।


जन्मजात नागरिकता और चीन का भी जिक्र

ट्रंप ने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) और चीन जैसे मुद्दों पर भी उनके विरोध में फैसला दे सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत 14वें संशोधन की व्याख्या को भी बदल सकती है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में टैरिफ और व्यापार नीतियों को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है।


ग्लोबल टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को उन्होंने इसे बढ़ाकर 15% कर दिया।

इस कदम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा अमेरिकी राजनीति और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अहम भूमिका निभा सकता है।

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