
- पंजीकरण अनिवार्य: उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा।
- सरचार्ज में छूट: एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 80% तक की छूट मिलेगी।
- किस्तों की सुविधा: एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध।
- किसानों के लिए राहत: निजी नलकूप के बकाया बिलों पर विशेष छूट।
- राजस्व वृद्धि: पहले चरण में सरकार को 1372.09 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

लखनऊ, 31 दिसम्बर 2024: उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिलों पर सरचार्ज में छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बकाया विद्युत बिलों को निपटाने के साथ उपभोक्ताओं को राहत देना है। यह योजना तीन चरणों में संचालित हो रही है। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। अंतिम चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- पंजीकरण प्रक्रिया: उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत केंद्रों, विभागीय खंड कार्यालयों, कैश काउंटरों, जनसेवा केंद्रों, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन करके पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है।
- सरचार्ज में छूट:
- 1 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 80% तक की छूट मिलेगी।
- 1 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 50% तक की छूट दी जाएगी।
- किस्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज में 40-65% तक की छूट उपलब्ध है।
- वर्गीकृत लाभ: घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
- नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता: इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।
- कलेक्शन डेटा: योजना के पहले चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया। इस दौरान सरकार ने 1372.09 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया।
योजना के लाभ और प्रक्रिया
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किस्तों में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। यदि पंजीकरण के बाद उपभोक्ता तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।
सरचार्ज में छूट का वर्गीकरण:
| उपभोक्ता श्रेणी | भार/बकाया सीमा | एकमुश्त भुगतान पर छूट (%) | किस्तों में भुगतान पर छूट (%) |
|---|---|---|---|
| घरेलू (1 किलोवाट तक) | ≤ ₹5000 | 80% | 65% |
| घरेलू (1 किलोवाट तक) | > ₹5000 | 60% | 50% |
| घरेलू (1 किलोवाट से अधिक), वाणिज्यिक, निजी संस्थान | सभी भार | 50% | 40% |
किसानों के लिए विशेष प्रावधान
किसानों के निजी नलकूप के लिए 31 मार्च 2023 तक के बकाया विद्युत बिलों पर छूट जारी है। पंजीकरण प्रक्रिया पहले से चालू है और किसानों को सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य और अपील
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना उपभोक्ताओं के हित में लागू की गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से पंजीकरण कराएं और बकाया बिलों का निपटारा करें।
मुख्य बिंदु:
- पंजीकरण अनिवार्य: उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा।
- सरचार्ज में छूट: एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 80% तक की छूट मिलेगी।
- किस्तों की सुविधा: एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध।
- किसानों के लिए राहत: निजी नलकूप के बकाया बिलों पर विशेष छूट।
- राजस्व वृद्धि: पहले चरण में सरकार को 1372.09 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।
एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 उपभोक्ताओं के लिए बकाया विद्युत बिलों का निपटारा करने और सरचार्ज में छूट का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती है, बल्कि उपभोक्ताओं को भविष्य में बेहतर विद्युत सेवाओं का आश्वासन भी देती है।


































