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नेशनल सिल्क एक्सपो: लखनऊ में नकली सिल्क विक्रेताओं पर सिल्क मार्क संगठन की छापेमारी

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  • सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ने लखनऊ के नेशनल सिल्क एक्सपो में छापेमारी की।
  • 10 में से 2 स्टालों पर नकली सिल्क मार्क लोगो का उपयोग पाया गया।
  • ‘श्री हसन सिल्क साड़ीज’ और ‘परफेक्ट हैंडलूम’ के उत्पाद नकली (सिंथेटिक) निकले।
  • जनता को सिल्क मार्क लेबल और बारकोड स्कैन करने की सलाह दी गई।
  • 28 अक्टूबर तक यूपी सिल्क एक्सपो-2024 में प्रमाणित सिल्क की खरीदारी संभव है।

लखनऊ: सिल्क मार्क आर्गेनाईजेशन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की टीम ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर स्थित आर्ट गैलरी में लगाए गए ‘नेशनल सिल्क एक्सपो’ नामक कार्यक्रम में छापेमारी कर शुद्ध सिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टालों की जांच की। इस छापेमारी में पाया गया कि 10 स्टालों में से दो स्टालों पर नकली सिल्क मार्क लोगो का उपयोग कर सिल्क परिधान बेचे जा रहे थे।

टीम द्वारा जांच के दौरान ‘श्री हसन सिल्क साडीज’ और ‘परफेक्ट हैंडलूम’ के स्टालों पर रखी साड़ियों का केमिकल टेस्ट किया गया। टेस्ट में पाया गया कि 40,000 से 50,000 रुपये तक बेची जा रही ये साड़ियां नकली (सिंथेटिक) थीं। सिल्क मार्क आर्गेनाईजेशन की टीम ने इन नकली उत्पादों को जब्त कर इन विक्रेताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है। टीम ने आम जनता को जागरूक करते हुए सलाह दी कि सिल्क उत्पाद खरीदते समय हमेशा सिल्क मार्क लेबल और बारकोड स्कैन कर शुद्धता की जांच करें और इस तरह के नकली सिल्क एक्सपो से बचें।

28 अक्टूबर तक UP सिल्क एक्सपो-2024 में प्रमाणित सिल्क की खरीदारी का मौका

रेशम निदेशक सुनील कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, Gate No-1, एल शेप लॉन, गोमती नगर, लखनऊ में 28 अक्टूबर 2024 तक सिल्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिल्क टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है, जहां ग्राहकों को सिल्क उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित कराने के लिए टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि लखनऊ में विभिन्न नामों से लगे अन्य सिल्क एक्सपो से खरीदारी करने से बचें और शुद्धता की पुष्टि के बाद ही उत्पाद खरीदें। नकली सिल्क बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ सिल्क मार्क एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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