
- मुख्य निर्वाचन कार्यालय में आयोजित हुयी राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक
- 18-19 आयु वर्ग के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता जागरूकता अभियान के निर्देश, युवा मतदाताओं पर विशेष जोर
- मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तय, 6 जनवरी 2025 को अंतिम सूची का प्रकाशन
- युवा मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान

लखनऊ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता अभियान के संचालन के लिए राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सहयोगी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 9, 10, 23 और 24 नवम्बर को आयोजित किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 06 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
बैठक से संबंधित प्रमुख बिंदु:
- मतदाता जागरूकता बैनर: सभी विभागों से अपेक्षित है कि वे अपने वेबसाइट पर मतदाता पंजीकरण अभियान का प्रचार-प्रसार करें।
- जागरूकता कार्यक्रम: 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्हता पूर्ण करने वाले युवा मतदाता 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2025 को अग्रिम फार्म-06 भर सकते हैं।
- इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC): उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- स्वयंसेवक भागीदारी: एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड, और नेहरू युवा केंद्र के वालंटियर्स जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- दिव्यांग मतदाता: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।
- महिलाओं की सहभागिता: महिलाओं को जागरूक कर उन्हें मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
यह बैठक सभी संबंधित विभागों को एकजुट होकर मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हर नागरिक मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सके।